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8 अप्रैल को लोक अदालत, बिजली प्रकरणों में छूट मिलेगी
उज्जैन| मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों में 8 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत लगेगी। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के बिजली चोरी व अनियमितताओं के प्रकरणों का समझौत द्वारा निराकरण किया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित कार्यालय/कोर्ट से संपर्क करें। बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में लोक अदालत में समझौता-शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।